राजस्थान अनुसूचित जनजाति आयोग/Rajasthan Schedule Tribe Commission
राजस्थान में अनुसूचित जातियों को दी जाने वाली सुविधाओं का उचित लाभ दिए जाने हेतु विचार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा
“राजस्थान अनुसूचित जनजाति आयोग” का गठन 31/11/2011 को किया गया।
आयोग की संरचना- आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं एक सदस्य होगा। आयोग का अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष दोनों में से कोई एक पद पर स्वच्छ्कार वर्ग का व्यक्ति होगा ,शेष दो सदस्य अनुसूचित जाती के होंगे।
अध्यक्ष व सदस्यों की पदावधि-
- आयोग का प्रत्येक सदस्य पद ग्रहण करने की दिनांक से 3 वर्ष की अवधि के लिए पद पर बना रहेगा।
- कोई सदस्य किसी भी समय राज्य सरकार को अपना त्याग पत्र दे सकता है।
आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ-
आयोग राज्य की अनुसूचित जातियों की समस्याओ का समाधान करता है। इन वर्गो के आर्थिक,सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास की योजनाओं एवं उत्थान कार्यक्रमों का पर्यवेक्षणीय कार्य करता है। अनुसूचित जाती के अधिकारों एवं उनके विकास हेतु आयोग राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं सोपें गए कार्यों का सम्पादन करता है।
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