Rajasthan Current Affairs

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मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना – राजस्थान

मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना

प्रारम्भ :  15 दिसंबर 2024 (सांगानेर, जयपुर से)

नोडल विभाग :  स्वायत्त शासन विभाग 

पात्र / लाभार्थी : 

  • शहरों के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक एवं जरूरतमंद परिवारों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु ऋण उपलब्ध करवाना। इसमें भवन निर्माण श्रमिक, हस्तशिल्प श्रमिक, गिग वर्कर, सफाई श्रमिक आदि को शामिल किया गया है। 
  • लाभार्थी की आयु 18 – 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 
  • लाभार्थी राजस्थानी का मूल निवासी होना चाहिए। 

प्रावधान : योजना के अंतर्गत बिना किसी गारंटी के कुल तीन चरणों में 80,000 रुपए का ऋण प्रदान किया जायेगा। ये चरण निम्न है –

  • प्रथम चरण : राशि 10,000 रुपए , 12 महीने की अवधि के लिए। 
  • दूसरा चरण : राशि 20,000 रुपए , 18 महीने की अवधि के लिए। 
  • तीसरा चरण : राशि 50,000 रुपए , 36 महीने की अवधि के लिए।

Note :– समय पर ऋण भुगतान करने वालो को राज्य सरकार  द्वारा 7% ब्याज अनुदान दिया जायेगा। 

 

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