Rajasthan Current Affairs

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Governor of Rajasthan-article 153

Governor of Rajasthan

Governor of Rajasthan/ राजस्थान का राज्यपाल 


• राज्यपाल राज्य का संवैधानिक/कार्यपालिका प्रमुख होता है। वह राज्य का प्रथम नागरिक होता है।

• राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किये जाते है। जिस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति का पद है उसी प्रकार राज्य स्तर पर राज्यपाल का पद होता है।

• एकीकरण के बाद राजस्थान में राजप्रमुख का पद सृजित किया गया था। राज्य के पहले व एकमात्र राजप्रमुख 30 मार्च 1949 को जयपुर के भूतपूर्व महाराजा सवाई मान सिंह बनाये गए , जिन्होंने 01 नवंबर 1956 तक कार्य किया। राजस्थान में  1 नवंबर 1956 को राज्यों के अंतिम पुनर्गठन के बाद राज्यपाल का पद सृजित हुआ और राज्य के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहालसिंह बने।

राज्यपाल(Governor of Rajasthan) से सम्बंधित संविधान के अनुच्छेद –

अनुच्छेद प्रावधान
अनु. 153प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल की व्यवस्था
अनु. 154राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां
अनु. 155राज्यपाल की नियुक्ति
अनु. 156राज्यपाल की पदावधि
अनु. 157राज्यपाल पद की योग्यताएँ
अनु. 158राज्यपाल पद के लिए शर्ते
अनु. 159राज्यपाल द्वारा पद की शपथ
अनु. 161क्षमादान की शक्ति
अनु. 213राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति

 

 

राज्यपाल का पद (अनु.-153)-

• प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। संविधान के सातवें संशोधन-1956 द्वारा यह प्रावधान किया गया की एक ही व्यक्ति एक समय में दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है।

राज्य की कार्यपालिका शक्ति (अनु.-154)- 

• राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। वह स्वयं या अधीनस्थों के माध्यम से इन शक्तियों का प्रयोग करेगा, यहाँ अधीनस्थों से अभिप्राय मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद से है।

नियुक्ति (अनु.-155)-

• संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय मंत्री परिषद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

पदावधि (अनु.-156)- 

  • कार्यग्रहण करने के 5 वर्ष तक,परन्तु अवधि समाप्त होने के बाद भी जब तक उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले।
  • राज्यपाल, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त अपने पद पर बना रहता है।
  • राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है।
  • राष्ट्रपति, एक राज्यपाल को उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकते है। इसी तरह एक राज्यपाल जिसका कार्यकाल पूरा हो चुका हो उसे उसी राज्य या अन्य राज्य में दोबारा राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।

योग्यताएँ (अनु.-157)-

  • भारत का नागरिक हो।
  • 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।

पद की शर्तें (अनु.-158)-

  • वह संसद/विधानमंडल का सदस्य न हो।
  • लाभ का पद नहीं।
  • वेतन-भत्ते पदावधि के दौरान कम नही किये जायेंगे।

शपथ (अनु.-159)-

  • उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल को पद ग्रहण से पूर्व शपथ दिलाई जाएगी।
  • राज्यपाल की शपथ का प्रारूप अनुसूची-3 में नहीं बल्कि अनु.-159 में ही है।

क्षमा (अनु.-161)-

जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है उन विषयों संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दोषी ठहराये गए व्यक्ति के दंड को क्षमा,निलंबित,स्थगित या कम कर सकता है लेकिन मृत्यु दंड के संबंध में यह शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है।

राज्यपाल की शक्तियाँ-

राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति-

    • राज्य सरकार के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से किये जाते है। (अनु.166)
    • राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है एवं उसकी सलाह से मंत्री परिषद के अन्य मंत्रियो की नियुक्ति करता है। (अनु.164 ) तथा मुख्यमंत्री के परामर्श से मंत्रियो को विभागो का बटवारा करता है।
    • वह राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। (अनु.165 ) और उसका पारिश्रमिक तय करता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त पद पर बना रहता है।
    • राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग (RPSC) के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। लेकिन उन्हें
    • वह राज्य के लिए ‘राज्य निर्वाचन आयोग’ (अनु.243 K/ट) एवं ‘राज्य वित्त आयोग’ (अनु.243 i/झ) का गठन करता है तथा उनकी सेवा शर्तों एवं पदावधि का निर्धारण करता है।
    • वह मुख्यमंत्री से प्रशासनिक मामलो या किसी विधायी प्रस्ताव की जानकारी मांग सकता है।
    • यदि किसी मंत्री ने कोई निर्णय किया हो और मंत्री परिषद ने उस पर संज्ञान न लिया हो तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री से उस मामले पर विचार करने के लिए कहता है।

राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ-

  • राज्यपाल को विधानसभा का अधिवेशन बुलाने (आहूत करना ,Summon),उसका सत्रावसान करने एवं भंग करने (विघटित करना,Dissolve) करने का अधिकार प्राप्त है। (अनु.174)
  • उसे विधानमंडल के सदनों में अभिभाषण,संदेश भेजने का अधिकार प्राप्त है। (अनु.175)
  • प्रत्येक विधानसभा चुनाव के बाद नई विधानसभा का प्रथम और प्रत्येक विधानसभा के प्रथम अधिवेशन को सम्बोधित करता है।
  • प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करना। (अनु.188)
  • विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। (अनु.171)
  • विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही कानून बनता है। (अनु.200)
  • जब राज्य विधानमंडल का अधिवेशन न चल रहा हो तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। (अनु.213)
  • वह राज्य लेखो से संबंधित राज्य वित्त आयोग,राज्य लोक सेवा आयोग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्य विधानसभा के सामने प्रस्तुत करता है।

 राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ-

  • राज्यपाल वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने से पूर्व विधानमंडल के समक्ष बजट पेश करवाता है। (अनु.202)
  • धन (वित्त) विधेयक राज्यपाल की पूर्वानुमति के बाद ही विधानसभा में प्रस्तुत किये जाते है।
  • राज्यपाल की अनुशंसा के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। (अनु. 203)
  • पंचायतो एवं नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रत्येक पांच वर्ष में एक राज्य वित्त आयोग का गठन करता है।

राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ-

  • राज्यपाल उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को सलाह देता है। (अनु. 217)
  • वह, राज्य सूची में दिए गए विषयों के संबंध में न्यायालय द्वारा दंडित किये गए व्यक्ति को क्षमा कर सकता है तथा दण्ड को निलंबित या स्थगित कर सकता है (अनु. 161) परन्तु मृत्यु दण्ड के संबंध में यह शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है।
  • वह उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति व पदोन्नति करता है। (अनु. 233)

Governor of Rajasthan-List

क्र.स.नाम अवधि 
1राज प्रमुख श्री सवाई मान सिंह30/03/1949 से 31/10/1956
2सरदार गुरुमुख निहाल सिंह01/11/1956 से 15/04/1962
3डॉ. सम्पूर्णानन्द16/04/1962 से 15/04/1967
4सरदार हुकुम सिंह16/04/1967 से 19/11/1970
5न्यायाधीश जगत नारायण (कार्यवाहक)20/11/1970 से 23/12/1970
6सरदार हुकुम सिंह24/12/1970 से 30 जून 1972
7सरदार जोगेंद्र सिंह01/07/1972 से 14/02/1977
8न्यायाधीश वेदपाल त्यागी (कार्यवाहक)15/02/1977 से 11/05/1977
9श्री रघुकुल तिलक12/05/1977 से 08/08/1981
10न्यायाधीश के.डी.शर्मा (कार्यवाहक)08/08/1981 से 05/03/1982
11श्री ओमप्रकाश मेहरा (Air Chief Marshal)06/03/1982 से 04/01/1985
12न्यायाधीश पी.के.बैनर्जी (कार्यवाहक)05/01/1985 से 31/01/1985
13श्री ओमप्रकाश मेहरा (Air Chief Marshal)01/02/1985 से 03/11/1985
14न्यायाधीश डी.पी.गुप्ता (कार्यवाहक)04/11/1985 से 19/11/1985
15श्री बी.आर.पाटिल15/10/1987 से  19/02/1988
16न्यायाधीश जे.एस.वर्मा (कार्यवाहक)20/11/1985 से 14/10/1987
17श्री सुखदेव प्रसाद20/02/1988 से 02/02/1989
18न्यायाधीश जे.एस.वर्मा (कार्यवाहक)03/02/1989 से 19/02/1989
19श्री सुखदेव प्रसाद20/02/1989 से 02/02/1990
20श्री मिलाप चंद जैन (कार्यवाहक)03/02/1990 से 13/02/1990
21प्रो. देवीप्रसाद चट्टोपाध्याय14/02/1990 से 25/08/1991
22डॉ. स्वरुप सिंह (कार्यवाहक)26/08/1991 से 04/02/1992
23डॉ. एम. चेन्नारेड्डी05/02/1992 से 30/05/1993
24श्री धनिकलाल मंडल (कार्यवाहक)31/05/1993 से 29/06/1993
25श्री बलिराम भगत30/06/1993 से 30/04/1998
26श्री दरबारा सिंह01/05/1998 से 23/05/1998
27श्री एन.एल.टिबरेवाल (कार्यवाहक)24/05/1998 से 15/01/1999
28न्यायाधीश श्री अंशुमान सिंह16/01/1999 से 13/5/2003
29श्री निर्मलचंद जैन14/05/2003 से 22/09/2003
30श्री कैलाशपती मिश्रा (कार्यवाहक)23/09/2003 से 13/01/2004
31श्री मदन लाल खुराना14/01/2004 से 31/10/2004
32श्री टी.वी. राजेश्वर (कार्यवाहक)01/11/2004 से 07/11/2004
33श्रीमती प्रतिभा पाटिल08/11/2004 से 23/06/2007
34डॉ. ऐ.आर. किदवई (कार्यवाहक)23/06/2007 से 05/09/2007
35श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह06/09/2007 से 09/07/2009
36श्री रामेश्वर ठाकुर (कार्यवाहक)10/07/2009 से 22/07/2009
37श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह23/07/2009 से 01/12/2009
38श्रीमती प्रभा राव (कार्यवाहक)03/12/2009 से 24/01/2010
39श्रीमती प्रभा राव25/01/2010 से 26/04/2010
40श्री शिवराज पाटिल (कार्यवाहक)28/04/2010 से 11/05/2012
41श्रीमती मारगरेट अल्वा12/05/2012 से 07/08/2014
42श्री राम नाईक (कार्यवाहक)08/08/2014 से 03/09/2014
43श्री कल्याण सिंह04/09/2014 से 09/09/2019
44श्री कलराज मिश्र10/09/2019 से  जुलाई 2024 तक
45श्री हरिभाऊ किसनराव बागड़ेजुलाई 2024 से लगातार । ……

official site :- List of Former governors


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