एकीकृत क्लस्टर विकास योजना – 2024
राज्य में हस्तशिल्प , हथकरघा , तथा MSME क्षेत्र में कार्यशील उद्यमों की उत्पादकता , गुणवत्ता एवं कार्य क्षमता बढ़ाकर उन्हें वैश्विक बाजार के अनुरूप बनाने के लिए “एकीकृत क्लस्टर विकास योजना-2024” लागु की गई है। इसके प्रमुख प्रावधान निम्न है –
- हस्तशिल्प एवं हथकरघा क्षेत्र के क्लस्टर हेतु सॉफ्ट इंटरवेशन (ट्रेनिंग , मार्केटिंग आदि ) गतिविधियों हेतु 50 लाख रुपए तक सहायता।
- आर्टिजन एवं हथकरघा क्षेत्र के क्लस्टर हेतु कच्चा माल डिपो के निर्माण के लिए ऋण पर 8 % ब्याज अनुदान।
- शिल्पकारों एवं बुनकरों को ई – कॉमर्स हेतु 50000 रुपए तक विक्रय सहायता।
- सूक्ष्म लघु उद्योगों द्वारा क्लस्टर्स में 10 करोड़ तक की लागत वाले CFC (Common Facility Centers) की स्थपना हेतु अधिकतम 90 % तक अनुदान।
- गैर रीको/औद्योगिक क्षेत्रों में विध्यमान क्लस्टर में आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु 10 करोड़ तक की परियोजना लागत में अधिकतम 80 % अनुदान।
- गैर रीको/औद्योगिक क्षेत्रों में न्यूनतम 10 एकड़ भूमि पर नवीन क्लस्टर्स के विकास हेतु अधिकतम 60 % (अधिकतम 5 करोड़ ) की सहायता।