लागू– 09 दिसम्बर 2024
इको टुरिज़म यूनिट, फिल्म सिटी, हेरिटिज रेस्टोरेंट, होटल हाउज़िंग इनडोर/आउटडोर प्ले जोन, एकीकृत पर्यटन विलेज, मोटेल/वे-साइड सुविधाएं, रिज़ॉर्ट होउसिंग, ग्रामीण पर्यटन इकाई ओर पर्यटन स्टार्टअप जैसी इकाइयों का समावेश ।
प्रावधान–
- चिन्हित स्थानों पर 3 वर्षों में न्यूनतम 100 करोड़ रुपए का नया निवेश करने वाली पर्यटन इकाई परियोजनाओं को राजकीय भूमि आवंटित करना।
- यह राजकीय भूमि उनकी मालिकाना भूमि के 10% तक कृषि या आवासीय डीएलसी दरों पर एक बार आवंटन की सुविधा।
- नई पर्यटन इकाईयों को स्टाम्प ड्यूटी, कन्वर्जन चार्ज, डेवेलपमेंट चार्ज एवं भू – उपयोग परिवर्तन शुल्क में 100% छूट।
- पर्यटन इकाइयों को दोगुना बिल्ट-अप एरिया रेश्यो (2 के स्थान पर 4)
- टूरिज्म एवं हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र को औद्योगिक दर्जा दिया गया है जिससे इन इकाइयों पर लगने वाले यूडी टैक्स, बिजली दर एवं भवन प्लान शुल्क अब वाणिज्यिक दरों के स्थान पर औद्योगिक दर से लगेगा ।
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