राजस्थान जन आधार योजना
शुरुआत- 18 दिसम्बर 2019
विभाग- आयोजना विभाग
उद्देश्य-
जन आधार कार्ड आप और आपके परिवार का पहचान पत्र और पते का प्रमाण है जिसके द्वारा आप स्वयं एवं परिवार के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एवं अन्य सरकारी योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।
विस्तृत जानकारी के लिए देखें – https://t.co/im4AuroXxn#DoITC #JanAadhar pic.twitter.com/ttyoDg2PFb— Dept of IT&C, Raj (@DoITCRaj) June 22, 2021
- राज्य के निवासी परिवारों का डेटाबेस तैयार कर उन्हें “एक नंबर,एक कार्ड,एक पहचान” प्रदान करना।
- प्रत्यक्ष लाभ हस्तानांतरण सुनिश्चित करना। नगद बैंक खाते में तथा गैर नगद आधार प्रमाणन के बाद घर के नजदीक।
- ई-मित्र तंत्र को जन आधार प्राधिकरण के अधीन लाकर उस पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना।
- महिला सशक्तिकरण एवं वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।
- तकनीकी एवं इलेक्ट्रॉनिक ढांचे का सुदृढ़ीकरण।
- जनकल्याणकारी योजनाओ हेतु परिवार/परिवारों के सदस्यों की पात्रता निर्धारण करना।
अधिनियम-
- योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु “राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम-2020” पारित किया गया है।
नोट-
- परिवार का मुखिया 18 वर्ष/अधिक आयु की महिला होगी। 18 वर्ष/अधिक आयु की महिला न होने पर 21 वर्ष/अधिक आयु का पुरुष मुखिया होगा।
- नामांकित परिवार को 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या प्रदान की जाएगी।
- मुखिया सहित प्रत्येक सदस्य को 11 अंकीय पहचान संख्या प्रदान की जाएगी।
- भारत सरकार द्वारा इसे पहचान तथा पते के दस्तावेज के रूप मान्यता दे दी गयी है।