हाल ही में राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति श्री संजीव खन्ना को भारत के 51 वें मुख्य न्यायाधीश के रूप नियुक्त में शपथ दिलाई । इनका कार्यकाल 11 नवंबर 2024 से 13 मई 2025 तक छः महीने की अवधि का होगा । जस्टिस खन्ना जनवरी 2019 से भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत है।
मुख्य न्यायाधीश से संबंधित प्रमुख प्रावधान -
नियुक्ति – अनुच्छेद 124 (2) के तहत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा । एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है।
योग्यता – अनुच्छेद 124 (3)
- भारत का नागरिक हो।
- किसी उच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य अनुभव हो।
- किसी उच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य अनुभव हो।
- राष्ट्रपति की राय में प्रख्यात विधिवेता हो।