पालनहार योजना
Palanhar Yojana
प्रारम्भ- 2004 -2005
उद्देश्य-अनाथ बच्चो के पालन -पोषण ,शिक्षा आदि के साथ साथ परिवारिक माहौल प्रदान करना
विभाग- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
पात्रता- अनाथ व वंचित बच्चे
- माता की मृत्यु व पिता को आजीवन कारावास
- पिता मृत ,माता को कारावास
- कुष्ठ रोगी पीड़ित माता -पिता के बच्चे
- HIV पीड़ित माता -पिता के बच्चे
- विधवा के बच्चे
- विशेष योग्यजन माता -पिता के बच्चे
- तलाकशुदा महिला के बच्चे
- नोट -वार्षिक आय 1.2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए
- लाभ प्राप्ति की अधिकतम आयु सीमा 18 वर्ष होगी।
मुख्यमंत्री श्री @ashokgehlot51 ने पालनहार योजना के अंतर्गत अनाथ श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के लाभार्थियों को दी जाने वाली सहायता राशि में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। श्री गहलोत के इस संवेदनशील निर्णय से प्रदेश के 6.5 लाख से अधिक बच्चे लाभान्वित होंगे। pic.twitter.com/Q6LPWV3HwO
— CMO Rajasthan (@RajCMO) March 11, 2023
प्रावधान–
श्रेणी (क) -अनाथ बच्चो के लिए –
- 0-6 वर्ष तक के बच्चे को 1500 रु.(3-6 वर्ष के बच्चे का आंगनबाड़ी में पंजीकरण अनिवार्य )
- 6 -18 वर्ष तक के बच्चे को 2500 रु.(18 वर्ष की आयु तक विधालय जाना अनिवार्य )
श्रेणी (ख) – शेष अन्य वंचित बच्चे-
- 0-6 वर्ष तक के बच्चे को 750 रु.(3-6 वर्ष के बच्चे का आंगनबाड़ी में पंजीकरण अनिवार्य )
- 6 -18 वर्ष तक के बच्चे को 1500 रु.(18 वर्ष की आयु तक विधालय जाना अनिवार्य )
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