नवीन परिवारों को NFSA से लाभान्वित करना
राजस्थान सरकार द्वारा NFSA (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) – 2013 में नवीन परिवारों को लाभार्थी के रूप में जोड़े जाने को, फ्लैगशिप स्कीम में शामिल किया गया है।
राज्य सरकार द्वारा बजट 2025 – 26 में खाद्य सुरक्षा हेतु 10 लाख नवीन Units NFSA लाभार्थी के रूप में जोड़ने की घोषणा की गयी है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम – 2013 :-
अधिसूचित : 10 सितम्बर 2013
लागु : 05 जुलाई 2013
उद्देश्य : मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना।
यह अधिनियम लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत ग्रामीण आबादी का 75 % एवं शहरी आबादी का 50 % तथा समग्र तौर पर देश की कुल आबादी के 67 % हिस्से को कवर करता है।
अधिनियम की धारा 10 में प्रावधान है NFSA के लिए लाभार्थी/पात्र परिवारों की पहचान राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।
पात्रता : राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार
- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) में शामिल प्राथमिकता वाले परिवार ।
- AAY (अंत्योदय अन्न योजना) में शामिल परिवार ।
प्रावधान :
- AAY (अंत्योदय अन्न योजना) के तहत पात्र परिवारों को 35 kg खाद्यान्न प्रतिमाह।
- अन्य पात्र परिवारों को 5 kg खाद्यान्न प्रति व्यक्ति, प्रतिमाह।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत 01 जनवरी 2024 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रति परिवार प्रति माह 35 kg मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जा रहा है।
- खाद्यान्न दर :
- चावल – 3 Rs/kg
- गेहूं – 2 Rs/kg
- मोटा अनाज – 1 Rs/kg
- गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला को गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चें के जन्म के 6 माह तक पौष्टिक आहार के अलावा 6000 रुपए का मातृत्व लाभ प्रदान किया जायेगा।
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