Rajasthan Current Affairs

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नवीन परिवारों को NFSA से लाभान्वित करना

नवीन परिवारों को NFSA से लाभान्वित करना

राजस्थान सरकार द्वारा NFSA (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) – 2013 में नवीन परिवारों को लाभार्थी के रूप में जोड़े जाने को, फ्लैगशिप स्कीम में शामिल किया गया है। 

राज्य सरकार द्वारा बजट 2025 – 26 में खाद्य सुरक्षा हेतु 10 लाख नवीन Units NFSA लाभार्थी के रूप में जोड़ने की घोषणा की गयी है। 

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम – 2013 :-

अधिसूचित : 10 सितम्बर 2013 

लागु : 05 जुलाई 2013 

उद्देश्य : मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना। 

यह अधिनियम लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत ग्रामीण आबादी का 75 % एवं शहरी आबादी का 50 %  तथा समग्र तौर पर देश की कुल आबादी के 67 % हिस्से को कवर करता है। 

अधिनियम की धारा 10 में प्रावधान है NFSA के लिए लाभार्थी/पात्र परिवारों की पहचान राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। 

पात्रता : राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार 

  • लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) में शामिल प्राथमिकता वाले परिवार । 
  • AAY (अंत्योदय अन्न योजना) में शामिल परिवार । 

प्रावधान :

  • AAY (अंत्योदय अन्न योजना) के तहत पात्र परिवारों को 35 kg खाद्यान्न प्रतिमाह। 
  • अन्य पात्र परिवारों को 5 kg खाद्यान्न प्रति व्यक्ति, प्रतिमाह। 
  • प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत 01 जनवरी 2024 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रति परिवार प्रति माह 35 kg मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जा रहा है।  
  • खाद्यान्न दर : 
    • चावल – 3 Rs/kg 
    • गेहूं – 2 Rs/kg 
    • मोटा अनाज – 1 Rs/kg 
  • गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला को गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चें के जन्म के 6 माह तक पौष्टिक आहार के अलावा 6000 रुपए का मातृत्व लाभ प्रदान किया जायेगा। 

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