मुख्यमंत्री कन्यादान (हथलेवा) योजना
(CM Kanyadan Yojana)
सहयोग एवं उपहार योजना का नाम बदलकर “मुख्यमंत्री कन्यादान/हथलेवा योजना” किया गया है।
विभाग – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (DoSJE)
उद्देश्य - आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की कन्याओ के विवाह पर आर्थिक सहायता प्रदान करना।
पात्रता –
- राजस्थान का मूल निवासी हो।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो।
- परिवार की केवल दो कन्याये योजना का लाभ प्राप्त कर सकती है।
- बी पी एल परिवार ,अंत्योदय परिवार,आस्था कार्डधारी परिवार,आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवार,तथा विधवा महिला की कन्याएं योजना हेतु पात्र है ।
बिटिया की शादी पर आएगी मुस्कान
जब राजस्थान सरकार करेगी कन्यादान#Rajasthan #JanSammanJaiRajasthan #RajasthanModel #राजस्थान_सरकार pic.twitter.com/JSaaDLTB5e— RG Yuva Mitra (@RG_Yuva_Mitra) July 20, 2023
लाभ/विशेषताएँ -
- SC/ST/BPL/Minority वर्ग की कन्याओं हेतु –
- इन श्रेणी की कन्याओं को सामान्यतः 31,000 रुपए देने का प्रावधान है। और यदि लड़की 10 वी पास हो तो 10,000 रुपए अतिरिक्त(31,000+10,000=41,000 कुल ) तथा यदि लड़की स्नातक पास है तो 20,000 रुपए अतिरिक्त (31,000+20,000= 51,000 कुल ) राशि दी जाएगी।
- विशेष योग्यजन/राज्य स्तरीय महिला खिलाडी/पालनहार में लाभान्वित/तथा अन्य वर्ग के अंत्योदय परिवार/आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिला हेतु –
- इन श्रेणी की कन्याओं को सामान्यतः 21,000 रुपए देने का प्रावधान है। और यदि लड़की 10 वी पास हो तो 10,000 रुपए अतिरिक्त (21,000+10,000=31,000 कुल ) तथा यदि लड़की स्नातक पास है तो 20,000 रुपए अतिरिक्त (21,000+20,000= 41,000 कुल ) राशि दी जाएगी।
नोट –
- कुल राशि की 50 % शादी से पहले तथा 50 % शादी के बाद देने का प्रावधान किया गया है।