Rajasthan Current Affairs

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मुख्यमंत्री कन्यादान (हथलेवा) योजना

मुख्यमंत्री कन्यादान (हथलेवा) योजना

(CM Kanyadan Yojana)

सहयोग एवं उपहार योजना का नाम बदलकर “मुख्यमंत्री कन्यादान/हथलेवा योजना” किया गया है। ​

विभाग –  सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (DoSJE)​

उद्देश्य -​ आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की कन्याओ के विवाह पर आर्थिक सहायता प्रदान करना। ​

पात्रता

  • राजस्थान का मूल निवासी हो। 
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो। 
  • परिवार की केवल दो कन्याये योजना का लाभ प्राप्त कर सकती है। 
  • बी पी एल परिवार ,अंत्योदय परिवार,आस्था कार्डधारी परिवार,आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवार,तथा विधवा महिला की कन्याएं योजना हेतु पात्र है । 

 

लाभ/विशेषताएँ -​

  1.   SC/ST/BPL/Minority वर्ग की कन्याओं हेतु – 
  •  इन श्रेणी की कन्याओं को सामान्यतः 31,000 रुपए देने का प्रावधान है। और यदि लड़की 10 वी पास हो तो 10,000 रुपए अतिरिक्त(31,000+10,000=41,000 कुल ) तथा यदि लड़की स्नातक पास है तो 20,000 रुपए अतिरिक्त (31,000+20,000= 51,000 कुल ) राशि दी जाएगी।
  1. विशेष योग्यजन/राज्य स्तरीय महिला खिलाडी/पालनहार में लाभान्वित/तथा अन्य वर्ग के अंत्योदय परिवार/आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिला हेतु
  •   इन श्रेणी की कन्याओं को सामान्यतः 21,000 रुपए देने का प्रावधान है। और यदि लड़की 10 वी पास हो तो 10,000 रुपए अतिरिक्त (21,000+10,000=31,000 कुल ) तथा यदि लड़की स्नातक पास है तो 20,000 रुपए अतिरिक्त (21,000+20,000= 41,000 कुल ) राशि दी जाएगी। 

नोट

  • कुल राशि की 50 % शादी से पहले तथा  50 % शादी के बाद देने का प्रावधान किया गया है। 

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