राजस्थान राज्य महिला आयोग/Rajasthan State Woman Commission
राजस्थान राज्य महिला आयोग एक सांविधिक निकाय है जिसका गठन, राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम-1999 के तहत 15 मई 1999 को किया गया। इसके उद्देश्य निम्न है –
- राज्य में पीड़ित महिलाओं की शिकायतों का निवारण।
- महिलाओं के हितों की रक्षा।
- महिलाओं से संबंधित प्रचलित कानूनों की समीक्षा और महिलाओं को न्याय दिलाने के उद्देश्य से सरकार से संशोधन का अनुरोध करना।
- महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलो पर राजस्थान सरकार क सलाह देना।
गठन- 15 मई 1999
मुख्यालय- जयपुर
कार्यकाल- 03 वर्ष
नियुक्ति एवं त्याग पत्र- राज्य सरकार (मुख्यमंत्री)
संरचना- 01 अध्यक्ष एवं 4 सदस्य।
राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष की सूची-
क्र.स. | अध्यक्ष का नाम | कार्यकाल |
1 | कान्ता खतूरिया | 25/05/1999 से 24/05/2002 |
2 | पवन सुराणा | 28/01/2003 से 27/01/2006 |
3 | तारा भण्डारी | 15/04/2006 से 14/04/2009 |
4 | मीरा महर्षि (कार्यवाहक) | 17/10/2009 से 18/08/2010 |
5 | सरिता सिंह (कार्यवाहक) | 24/11/2011 से 23/11/2011 |
6 | लाडकुमारी जैन | 24/11/2011 से 23/11/2014 |
7 | सुमन शर्मा | 20/10/2015 से 19/10/2018 |
आयोग की शक्तियां-
- आयोग के पास सिविल कोर्ट की शक्तियां है।
- आयोग किसी गवाह को बुलाना,उसी उपस्थिति सुनिश्चित करना और उसकी जाँच पड़ताल क्र सकता है।
- किसी दस्तावेज की खोज और उसकी प्रस्तुति करने की शक्ति।
- हलफनामों पर साक्ष्य प्राप्त करना।
- गवाहों की पड़ताल के लिए अभियान देना या सम्मन जारी करना।
- किसी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड या उसकी प्रतिलिपि का सार्वजनिक कार्यालय से अधिग्रहण।