Rajasthan MSME Policy-2022
लागू – 17 सितम्बर 2022
अवधि – 05 वर्ष
उद्देश्य – 10,000 करोड़ रुपये के निवेश से 20,000 नई MSME इकाइयों की स्थापना तथा 1 लाख व्यक्तियों का रोजगार सृजन।
– 9000 MSME Units को जीरो डिफेक्ट जीरो इफ़ेक्ट प्रमाणन (ZED Certification) प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करना।
विज़न – राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (SGDP) तथा निर्यात में MSME Sector का योगदान बढ़ाना।
– MSME Sector को अनुकूल नियामक वातावरण के साथ वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना।
भारत सरकार द्वारा MSME Act – 2006 में संशोधन कर MSME (Micro,Small and Medium Enterprises) का नया वर्गीकरण जारी किया गया है जो 01 जुलाई 2020 से लागू है-
Category | Investment | Annual Turnover |
Micro | 1 करोड़ से अधिक नहीं | 5 करोड़ से अधिक नहीं |
Small | 10 करोड़ से अधिक नहीं | 50 करोड़ से अधिक नहीं |
Medium | 50 करोड़ से अधिक नहीं | 250 करोड़ से अधिक नहीं |
नोट – राजस्थान में MSME Sector के नियमन हेतु “राजस्थान एमएसएमई ( स्थापना और संचालन की सुविधा ) अधिनियम – 2019” लागू है जो 04 मार्च 2019 को प्रभावी हुआ।