राजस्थान M-Sand नीति/Rajasthan M-Sand Policy-2020
लागु– 25 जनवरी 2021
उद्देश्य–
- प्रदेश में निर्माण कार्यो हेतु बजरी का सस्ता एवं सुगम विकल्प उपलब्ध करवाना।
- नदियों से बजरी आपूर्ति पर निर्भरता में कमी एवं पारिस्थितकी तंत्र में सुधार।
- खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना।
- प्रथम चरण में 200 एम-सैंड उद्योग लगाना।
प्रावधान–
- M-Sand स्थापित करने वाली इकाई को उद्योग का दर्जा प्रदान करना।
- RIPS के तहत लाभ प्रदान करना।
- राज्य के सरकारी,अर्द्ध -सरकारी,स्थानीय निकाय,पंचायती राज संस्था,एवं राज्य द्वारा वित्त पोषित अन्य संगठनो द्वारा निर्माण कार्य में न्यूनतम 25 % M-Sand का प्रयोग अनिवार्य।
- M- Sand की गुणवत्ता निर्धारित मानक कोड IS-383:2016 के अनुरूप होना चाहिए।