प्रधानमंत्री आवास योजना

प्रारम्भ – 25 जून 2015
मंत्रालय – आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
विभाग – स्वायत्त शासन विभाग
उद्देश्य – झुग्गी वासियो सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)/ निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) श्रेणियों के बीच शहरी आवास की कमी को दूर करने हेतु पक्के मकान सुनिश्चित करना।
लाभार्थी –
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) : वार्षिक पारवारिक आय 3 लाख रुपए तक
- निम्न आय समूह (LIG) : वार्षिक घरेलू आय 3 – 6 लाख रुपए तक
- मध्यम आय समूह (MIG) : वार्षिक घरेलू आय 6 – 18 लाख रुपए तक
- यह अनिवार्य किया गया है की परिवार की महिला मुखिया ही घर की मालिक या सह – मालिक होगी।
घटक :
भौगोलिक स्थितियों, स्थलाकृति, आर्थिक स्थितियों, भूमि की उपलब्धता, बुनियादी ढांचे आदि ले आधार पर व्यक्तियों की आवश्यकता के आधार पर इस योजना को चार घटको में विभाजित किया गया है –
- स्व – स्थाने स्लम पुनर्विकास (ISSR) : इसके तहत निजी डेवलपर की भागीदारी के साथ संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग करके पात्र लोगो के लिए बनाये घरो के लिए 1 लाख रुपए प्रति घर की सहयता प्रदान करना।
- ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी योजना : EWS/निम्न आय वर्ग के लोगो को मकान निर्माण/वृद्धि हेतु रुपए 6 लाख, 9 लाख एवं 12 लाख की ऋण राशि पर क्रमशः 6.5 %, 4% एवं 3% ब्याज सब्सिडी प्रदान करना।
- भागीदारी में किफायती आवास (AHP) : भारत सरकार द्वारा 1.5 लाख रुपए की सहयता राशि प्रति EWS आवास प्रदान की जाती है।
- लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण : EWS श्रेणी के पात्र परिवारों को व्यक्तिगत आवास निर्माण/संवर्द्धन हेतु प्रति EWS आवास 1.5 लाख रुपए की सहायता प्रदान करना।
Note : प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी के तहत राज्य में 2,88,550 आवासों को स्वीकृति प्रदान की गयी है। (Raj Eco Survey : 2024 – 25 के अनुसार)

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