मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना

शुरुआत : 12 जनवरी 2026 [राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के अवसर पर]
अवधि : 31 मार्च 2029 तक प्रभावी।
लक्ष्य :
- प्रदेश के एक लाख युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना।
- राज्य के युवाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना।
- युवाओं को सूक्ष्म उदिम के रूप में स्थापित करना।
क्रियान्वयन एजेंसी :
- योजना का क्रियान्वयन जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्रों के माध्यम से किया जायेगा, जो उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के अधीन कार्यरत है।
- कार्यालय आयुक्त- उद्योग एवं वाणिज्य, राज्य स्तर पर योजना के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु नोडल एजेंसी होगा।
पात्रता :
- राजस्थान का स्थायी निवासी हो।
- आयु सीमा – 18 से 45 वर्ष।
- योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत आवेदक के साथ – साथ संस्थागत आवेदक जैसे-HUF/SHG etc भी पात्र होंगे।
- ऐसे आवेदक जो किसी वित्तीय संस्थान/बैंक का डिफ़ॉल्ट / दोषी हो, इसके योजना के पात्र नहीं होंगे।
प्रावधान :
इस योजना में 100% ब्याज अनुदान का पुनर्भरण राजस्थान सरकार करेगी। साथ ही 50,000 रुपए तक मार्जिन मनी एवं CGTMSE [सूक्ष्म और लघु उद्योग क्रेडिट गारंटी फण्ड ट्रस्ट] शुल्क के पुनर्भरण का भी प्रावधान किया गया है। ऋण निम्न प्रकार उपलब्ध कराया जायेगा –
1. 8वीं – 12वीं कक्षा पास आवेदक को –
- सेवा एवं व्यापर क्षेत्र में – 3.5 लाख रुपए का अधिकतम ऋण।
- विनिर्माण क्षेत्र में – 7.5 लाख रुपए का अधिकतम ऋण।
- उक्त ऋण पर लोन राशि के 10% अधिकतम 35,000/- रुपए तक की मार्जिन मनी सहायता।
2. स्नातक/ITI या इससे अधिक योग्यता वाले आवेदक :
- सेवा एवं व्यापर क्षेत्र में – 5 लाख रुपए का अधिकतम ऋण।
- विनिर्माण क्षेत्र में – 10 लाख रुपए का अधिकतम ऋण।
- उक्त ऋण पर लोन राशि के 10% अधिकतम 50,000/- रुपए तक की मार्जिन मनी सहायता।
3. प्रदत्त ऋण की अधिकतम अवधि 5 वर्ष होगी।
4. लाभार्थी RSLDC के शार्ट टर्म स्किल कोर्स में निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे ,
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