RIPS :2022
शुरुआत- 07 अक्टूबर 2022 (इससे पहले RIPS-2019 दिनांक 17 दिसंबर 2019 से लागु थी।)
अवधि- 07/10/2022 से 31/03/2027 तक
विभाग- उद्योग विभाग
क्रियान्वयन- निवेश संवर्द्धन ब्यूरो द्वारा
उद्देश्य-
- वर्ष 2027 तक 10 लाख लोगो के लिए रोजगार सृजित करना।
- विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में 15% की वार्षिक वृद्धि दर से विकास।
प्रावधान-
- कुल पांच प्रकार के शुल्कों – स्टाम्प शुल्क,भू-रूपांतरण शुल्क,भूमि शुल्क,मंडी शुल्क,विद्युत शुल्क में 100% की छूट।
- SGST में 7 वर्ष तक 75% की छूट।
- इसमें निम्न 8 क्षेत्र शामिल है – 1.विनिर्माण 2.सेवा 3.MSME 4.सनराइज सेक्टर 5.भंडार गृह व शीत गृह निवेश क्षेत्र 6.अनुसन्धान क्षेत्र 7.स्टार्ट-अप 8.नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र